Shillong शिलांग: मेघालय सरकार ने सोमवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार के जिन कर्मचारियों को पहले 43 प्रतिशत डीए मिल रहा था, उन्हें इस साल जुलाई से 46 प्रतिशत डीए मिलेगा।एक आधिकारिक विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है: "अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 23 फरवरी 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ (पीआर)-53/2017/66 का संदर्भ लेने और यह कहने का निर्देश दिया गया है कि मेघालय के राज्यपाल यह निर्णय लेते हुए प्रसन्न हैं कि राज्य सरकार के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन धारकों को देय महंगाई भत्ता/महंगाई राहत 1.7.2024 से मौजूदा 43 प्रतिशत की दर से बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दी जाएगी।"
इसमें कहा गया है, "ये आदेश बंगला चपरासियों के अलावा कार्यभारित प्रतिष्ठान के सदस्यों और नियमित प्रतिष्ठान/सेवाओं/पदों के तहत संबंधित श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य वेतन स्तर पर पद धारण करने वाले आकस्मिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।" एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "यदि पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी राज्य/केंद्र सरकार के तहत कार्यरत/पुनर्नियोजित हैं या राज्य या केंद्र सरकार की कंपनी, निगम, उपक्रम या स्वायत्त निकाय में कार्यरत/पुनर्नियोजित/स्थायी रूप से समाहित हैं, तो इन आदेशों के तहत महंगाई राहत निलंबित रहेगी।" इस बीच, असम सरकार ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की वृद्धि को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह इस साल जुलाई से प्रभावी है। इससे कुल डीए 53 प्रतिशत हो जाएगा, जो केंद्र सरकार के कर्मियों के बराबर है, सरमा ने गुवाहाटी में कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया। उन्होंने कहा कि बकाया राशि का भुगतान अगले वर्ष जनवरी से अप्रैल तक मासिक वेतन के साथ चार बराबर किस्तों में किया जाएगा और उच्च डीए जुलाई से पूर्वव्यापी रूप से देय होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, कर्मचारियों को दिसंबर में अद्यतन डीए के साथ वेतन मिलना शुरू हो जाएगा।