Meghalaya : महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम
नोंगपोह NONGPOH : री-भोई के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण National Legal Services Authority (एनएएलएसए) के तत्वावधान में मंगलवार को थाडनोंगियाव गांव में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। जागरूकता अभियान के दौरान थाडनोंगियाव के स्थानीय निवासियों को बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों के बारे में जागरूक किया गया, जिनमें ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012’, ‘किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015’, ‘घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005’ और भरण-पोषण तथा ‘निःशुल्क विधिक सहायता सेवाएं’ शामिल हैं। डीएसएलए के अधिवक्ता-सह-कानूनी सहायता परामर्शदाता ए सिमलीह ने श्रोताओं को पोक्सो अधिनियम और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ यौन अपराध करने, अपराध करने और/या उन पर हमला करने वाले किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली सजा के बारे में जानकारी दी।