उच्च न्यायालय ने कथित एचएनएलसी कैडर को जमानत देने से इनकार कर दिया
मेघालय उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसे प्रतिबंधित हाइनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल का सदस्य बताया गया है।
शिलांग : मेघालय उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसे प्रतिबंधित हाइनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी) का सदस्य बताया गया है।
याचिकाकर्ता को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय कथित अपराधों के लिए दर्ज 2022 के एक विशेष एनआईए मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उसने जानबूझकर दूसरों के साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 6 के तहत बम विस्फोट का अपराध करने की साजिश रची थी।
हालाँकि, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तर्क में कोई दम नहीं पाया और जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि उसे नई जमानत याचिका दायर करके विशेष अदालत (एनआईए) में जाने की अनुमति दी।