उच्च न्यायालय ने बिजली नियामक संस्था से टैरिफ से संबंधित मामलों की सुनवाई करने को कहा

मेघालय उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मेघालय राज्य विद्युत नियामक आयोग को सार्वजनिक राजस्व से जुड़े सभी मामलों का शीघ्रता से निपटान करने का निर्देश दिया।

Update: 2024-02-16 08:16 GMT

शिलांग : मेघालय उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मेघालय राज्य विद्युत नियामक आयोग (एमएसईआरसी) को सार्वजनिक राजस्व से जुड़े सभी मामलों का शीघ्रता से निपटान करने का निर्देश दिया।

एमएसईआरसी के खिलाफ मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमईपीडीसीएल) की रिट याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले पर पहले भी कई मौकों पर विस्तार से सुनवाई हो चुकी है, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।
अदालत ने कहा कि संबंधित पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि यह समीचीन होगा कि इन मामलों को निर्णय के लिए एमएसईआरसी को वापस भेजा जाए।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, “याचिकाकर्ता (एमईपीडीसीएल) द्वारा एकत्र किए गए टैरिफ और मामले में प्रतिवादी (उपभोक्ता) द्वारा भुगतान किए गए विशेष टैरिफ के संबंध में, यह आयोग द्वारा अंतिम निर्णय के अधीन होगा।”


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