Meghalaya मेघालय: मेघालय सरकार ने 'स्टिंग' (STING) एनर्जी ड्रिंक की बिक्री और वितरण पर पूरे राज्य में तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है। यह कदम जन-स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं और लैब टेस्ट के ज़रिए प्रोडक्ट की जांच करने की ज़रूरत को देखते हुए उठाया गया है।
यह आदेश 14 अगस्त को मेघालय के फ़ूड सेफ़्टी कमिश्नर, IAS डॉ. जोरम बेडा ने 'फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' के तहत जारी किया था।
फ़ूड सेफ़्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि उन्हें इस कैफीन-युक्त ड्रिंक की सुरक्षा को लेकर लोगों से शिकायतें और औपचारिक आपत्तियां मिली थीं। इन शिकायतों में ड्रिंक में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों, कैफीन की मात्रा और ज़रूरी लेबलिंग नियमों के पालन से जुड़ी चिंताएं शामिल थीं।
अधिकारियों ने जांच के नतीजों का भी हवाला दिया, जिनसे पता चला कि 'स्टिंग' पूरे मेघालय में आसानी से उपलब्ध है और स्कूली बच्चों व किशोरों जैसे संवेदनशील समूहों द्वारा इसका सेवन किया जा रहा है। विभाग ने कहा कि ड्रिंक में मौजूद चीज़ों और कैफीन के स्तर की रेगुलेटरी जांच अभी बाकी है।
एहतियात के तौर पर, सरकार ने राज्य के सभी फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटरों को लैब जांच पूरी होने तक इस प्रोडक्ट का कारोबार करने से रोक दिया है। इस रोक में मैन्युफैक्चरर, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, वेंडर और ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं।
यह आदेश इन सभी को 'स्टिंग' के किसी भी बैच या रूप को बेचने, प्रदर्शित करने, बिक्री के लिए पेश करने, स्टॉक करने, मार्केटिंग करने या वितरित करने से रोकता है।
जिन कारोबारियों के पास अभी यह ड्रिंक स्टॉक में है, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे इन प्रोडक्ट्स को अलग रखें और इन्वेंट्री में कोई बदलाव किए बिना, उसे कहीं और ले जाए या नष्ट किए बिना सुरक्षित रखें। फ़ूड सेफ़्टी एडमिनिस्ट्रेशन की मंज़ूरी के बिना ज़ब्त किए गए स्टॉक को कहीं और भेजने या नष्ट करने पर भी रोक लगा दी गई है।
विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर 'फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' की धारा 55 और 57 के साथ-साथ संबंधित नियमों और कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
यह रोक पूरे मेघालय में लागू है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। उम्मीद है कि सरकार आधिकारिक लैब टेस्ट के नतीजे मिलने और उनकी समीक्षा करने के बाद इस मामले पर दोबारा विचार करेगी।
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