Umoyam river में खतरनाक पदार्थों पर प्रतिबंध

Update: 2025-04-17 15:20 GMT

Meghalaya मेघालय: पूर्व खासी हिल्स के जिला मजिस्ट्रेट ने उमाॅयम नदी में जहरीले पदार्थों और विस्फोटकों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध उमलिंगा गांव की सीमा से लेकर सदद वाह उमखरा से लेकर सदद ज्लू तक के क्षेत्र में लागू किया गया है।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर, अमोनियम सल्फेट, कीटनाशक और डाइनामाइट जैसे खतरनाक रसायनों के उपयोग पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा, अवैध जाल और अन्य विध्वंसक उपकरणों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है जो नदी के जलजीवों को खतरे में डालते हैं।

यह निर्णय उन रिपोर्टों के आधार पर लिया गया है जिसमें बताया गया है कि कुछ लोग खतरनाक तरीकों से मछलियों को मारने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में गंभीर नुकसान हो रहा है। अ


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