मेघालय HC की एक खंडपीठ ने सुनाया बड़ा फैसला...पीड़िता ने अंडरवियर पहना रखा है और हो की गई जबरदस्ती, तो भी रेप...

मेघालय HC की एक खंडपीठ ने सुनाया बड़ा फैसला

Update: 2022-03-17 05:47 GMT
मेघालय हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। इसके तहत यदि बलात्कार पीड़िता को उसके जननांग एरिया में दर्द नहीं हुआ और उसने बलात्कार के समय अंडरवियर पहना था, तो यह साबित करने के लिए अपर्याप्त सबूत है कि कोई प्रवेश नहीं हुआ था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि प्राइवेट पार्ट में किसी भी वस्तु को किसी भी हद तक सम्मिलित करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 (बी) के उद्देश्य से बलात्कार के समान होगा।
मेघालय हाई कोर्ट ने 2006 के एक मामले में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका पर मुख्य जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की पीठ द्वारा सुनवाई की जा रही थी।
यह अपराध सितंबर 2006 में हुआ था, और उसी महीने पीड़िता द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी, उसके बाद अक्टूबर 2006 में नाबालिग की मेडिकल जांच की गई थी। मेडिकल परीक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया था और वह मानसिक पीड़ा से पीड़ित थी क्योंकि उसकी योनि कोमल थी और परीक्षण के दौरान उसका हाइमन टूट गया था।
इस नाबालिग ने कहा था कि उसे कोई दर्द नहीं हुआ और आरोपी ने पेनिट्रेशन नहीं कराया, बल्कि अंडरवियर के ऊपर से रगड़ा। बाद में निचली अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अभियुक्त ने दोषसिद्धि के फैसले के जवाब में याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया कि प्रवेश का पता नहीं चला और इसलिए बलात्कार के लिए आईपीसी की धारा 376 लागू नहीं होनी चाहिए।
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