मणिपुर हिंसा: कुकी आदिवासियों के लिए सेना की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का विरोध किया।
मणिपुर में जातीय हिंसा के बीच अल्पसंख्यक कुकी आदिवासियों के लिए सेना की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
जस्टिस सूर्यकांत और एम एम सुंदरेश की अवकाश पीठ ने कहा कि यह विशुद्ध रूप से कानून और व्यवस्था का मुद्दा है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने एनजीओ मणिपुर ट्राइबल फोरम की ओर से मामले का उल्लेख किया।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां जमीन पर हैं और तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का विरोध किया।
शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तारीख तय की है।
मणिपुर ट्राइबल फोरम ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर राज्य में कुकी आदिवासियों की "जातीय सफाई" के उद्देश्य से एक सांप्रदायिक एजेंडा शुरू किया है।
एनजीओ ने शीर्ष अदालत से केंद्र द्वारा दिए गए "खोखले आश्वासनों" पर भरोसा नहीं करने का आग्रह किया और कुकी आदिवासियों के लिए सेना की सुरक्षा मांगी।
मणिपुर में मेइतेई और कुकी समुदायों के बीच एक महीने पहले भड़की हिंसा में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है।
मेइती समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किए जाने के बाद 3 मई को पहली बार मणिपुर में झड़पें हुईं।
मेइती मणिपुर की आबादी का लगभग 53 प्रतिशत हैं और ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। आदिवासी - नागा और कुकी - आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पहाड़ी जिलों में रहते हैं।