Imphal इंफाल: मणिपुर सरकार ने राज्य में कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए 20 से 22 अगस्त, 2026 तक सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को बंद रखने का आदेश दिया है।
यह आदेश 19 अगस्त को मणिपुर के गवर्नर के अधिकार से शिक्षा विभाग के कमिश्नर-सह-सेक्रेटरी निंगथौजम जेफ्री ने जारी किया था और यह राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों पर लागू होता है।
यह बंदी सरकारी, सहायता प्राप्त और बिना सहायता वाले सभी संस्थानों पर लागू होगी, जिनमें बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर, काउंसिल ऑफ़ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन और अन्य बोर्ड से जुड़े स्कूल शामिल हैं। इस आदेश में कॉलेजों, उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को भी शामिल किया गया है।
सरकार ने राज्य में फिर से शुरू हुए नागरिक अशांति और विरोध प्रदर्शनों के बीच, सुरक्षा की अस्थिर स्थिति को तीन दिन की बंदी का कारण बताया है।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब 'कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डेलिमिटेशन' (JFD) 20 अगस्त से मणिपुर में राज्य और केंद्र सरकार के दफ्तरों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू कर रहा है।
यह अभियान जनगणना प्रक्रिया से पहले नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) को अपडेट करने की मांग को लेकर हुई 48 घंटे की आम हड़ताल के बाद शुरू हो रहा है।
माना जा रहा है कि इस ताज़ा बंदी से राज्य भर में पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी गतिविधियां प्रभावित होंगी, क्योंकि NRC और जनगणना से जुड़ी मांगों को लेकर तनाव बना हुआ है।
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