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हैदराबाद: हैदराबाद की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में 39 वर्षीय एक व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
युवक की सौतेली बेटी 15 साल की है। आरोपी ने उसे डरा धमका कर पांच-छह महीने तक दुष्कर्म किया, इसके बाद उसने अपनी मां को बताया। उसकी मां ने फरवरी 2021 में एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता को भरोसा केंद्र में काउंसलिंग के लिए भेज दिया। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपी को POCSO अधिनियम सहित भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था।
नामपल्ली में बारहवीं के अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश ने व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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