मजदूर पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले युवक: सश्रम कारावास सहित 5 लाख जुर्माना
Maharashtra महाराष्ट्र: गणेश उत्सव के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे दो लोगों ने एक निर्माण मजदूर के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. पी. जाधव ने उनमें से एक को दोषी करार देते हुए पांच लाख रुपये का जुर्माना और दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सजा पाने वाले आरोपी का नाम जीवन सुरेश पवार (उम्र 20, निवासी भीकोबा मोरे चाल, सद्गुरु कृपा हाइट्स, उत्तमनगर) है। निर्माण व्यवसायी चंद्रकांत रामचंद्र मोरे (उम्र 44, प्रचिति अपार्टमेंट, कीर्ति नगर, वडगांव बुद्रुक) ने इस संबंध में उत्तमनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में आरोपी पवार और उसके नाबालिग भाई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
घटना 1 सितंबर, 2020 को शिवने इलाके में हुई थी। मोरे निर्माण व्यवसायी हैं। वह शिवने इलाके में मोरे से एक घर परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करवा रहे थे। इस इलाके के एक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के कार्यकर्ता मोरे से चंदा मांगने आए थे। मोरे और मंडल के कार्यकर्ताओं के बीच चंदे को लेकर विवाद हुआ। आरोपियों ने मोरे के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया और पत्थर से भी पीटा। आरोपियों के हमले में मोरे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता नामदेव तारलगट्टी ने पैरवी की। उत्तमनगर पुलिस थाने के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मोहन खंडेरे, पुलिस निरीक्षक अर्जुन बोत्रे, सहायक पुलिस निरीक्षक चावरे, हवलदार विनायक करंजवणे, प्रियंका रास्कर ने मामले की कार्यवाही में सहायता की। गवाही और सबूतों को स्वीकार करते हुए अदालत ने आरोपी पवार को दोषी पाया और उसे पांच लाख रुपये का जुर्माना और दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।