वसोर्वा-बांद्रा सीलिंक परियोजना की लागत बढ़कर 11,333 करोड़ रुपये हुई

Update: 2023-03-17 09:50 GMT

मुंबई न्यूज: महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख परियोजना, वसोर्वा बांद्रा सीलिंक की लागत 2019 में 6,993 करोड़ रुपये से 60 प्रतिशत बढ़कर 11,333 करोड़ रुपये हो गई है। पिछले चार वर्षो में लागत में 4,300 करोड़ रुपये से अधिक की भारी वृद्धि के बावजूद परियोजना पर बहुत कम प्रगति हुई है। यह परियोजना कानूनी पेचीदगियों में फंस गई है, क्योंकि कुछ पक्षों ने परियोजना को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को चुनौती दी है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 17.7 किमी की लंबाई वाली 7,000 करोड़ रुपये की परियोजना के 2023 तक तैयार होने की उम्मीद थी। परियोजना के लिए नोडल एजेंसी, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) ने अब इसे दिसंबर 2026 तक संशोधित किया है। वीबीएस परियोजना को मूल रूप से 2019 में एक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और इटली के एस्टैल्डी के एक संघ को प्रदान किया गया था।

रिलायंस - एस्टैल्डी जेवी 6,993 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ एल1 था, जबकि एल एंड टी और आईटीडी सीमेंटेशन क्रमश: 7,600 करोड़ रुपये और 7,300 करोड़ रुपये की लागत के साथ एल2 और एल3 थे। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) ने फरवरी 2017 में महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) के पक्ष में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) जारी की थी। जुहू मोरागांव मछीमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्था (जेएमएमवीकेएसएस) - जुहू में एक मछली श्रमिक समाज ने एनजीटी की पश्चिमी पीठ में सीलिंक को दी गई ईसी को चुनौती दी, जिसने अगस्त 2022 में याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट तक गया और हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी। उसके बाद, एक अन्य याचिकाकर्ता ने एनजीटी में परियोजना को दी गई ईसी को चुनौती देते हुए इसी तरह की याचिका दायर की।

एमएसआरडीसी ने अब एनजीटी के खिलाफ उसी मुद्दे को उठाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसे पहले ही उच्च न्यायालय और एनजीटी की पश्चिमी पीठ ने सुलझा लिया है। सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए एमएसआरडीसी की याचिका का उल्लेख करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि अत्यधिक देरी के कारण परियोजना की लागत 11,333 करोड़ रुपये हो गई है। एमएसआरडीसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (17 मार्च) को सुनवाई करेगा।

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