दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 31 मार्च तक UDID कार्ड लिंक करना अनिवार्य

Update: 2026-03-26 13:51 GMT

Bhandara भंडारा: सरकार ने एक अहम फैसले में सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंस डिपार्टमेंट की स्कीमों के दिव्यांग लाभार्थियों के लिए अपने UDID (यूनिक डिसेबिलिटी ID) कार्ड को आधार से लिंक करना ज़रूरी कर दिया है। e-KYC के ज़रिए यह प्रोसेस पूरा करने की डेडलाइन 31 मार्च है।

प्रशासन ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे तुरंत e-KYC पूरा करें ताकि संजय गांधी निराधार योजना, श्रवणबल योजना और इंदिरा गांधी नेशनल दिव्यांग पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाला महीने का मानदेय बिना किसी रुकावट के मिलता रहे। आधार लिंकिंग से यह पक्का होगा कि सिर्फ़ योग्य दिव्यांगों को ही सरकारी मदद का फ़ायदा मिले।

पोर्टल पर e-KYC कैसे अपडेट करें?

e-KYC प्रोसेस पूरा करने के लिए, लाभार्थियों को आप सरकार सेवा केंद्र, CSC या महा-ई-सेवा केंद्र जाना होगा। इसके लिए आधार कार्ड और UDID कार्ड ले जाना ज़रूरी है। बताया गया कि संबंधित सेंटर पर बायोमेट्रिक या OTP के ज़रिए पोर्टल पर जानकारी अपडेट की जा रही है।

...नहीं तो ग्रांट रोक दी जाएगी

जिन बेनिफिशियरी का UDID कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ है, उनकी सब्सिडी सरकार रोक सकती है। इससे उन्हें मंथली स्टाइपेंड समेत एजुकेशनल और फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलने में रुकावट आ सकती है। इसलिए, बेनिफिट्स को बिना रुके जारी रखने के लिए इस लिंकिंग को पूरा करना ज़रूरी है।

Tags:    

Similar News