Maharashtra महाराष्ट्र: विशेष न्यायाधीश सोनाली राठौड़ ने स्कूली छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में एक शिक्षक को पांच साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में 60 वर्षीय शिक्षक को सजा सुनाई गई है। छात्रा की मां ने इस संबंध में पिंपरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिक्षक के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत मामला दर्ज किया गया था। घटना 15 मार्च 2017 को हुई थी। आरोपी और उसकी पत्नी शिक्षक हैं। पीड़ित लड़की और उसकी बड़ी बहन उनके साथ ट्यूशन पढ़ने जाती थी। पीड़ित लड़की चौथी कक्षा में पढ़ती है। वह 15 मार्च 2017 को ट्यूशन पढ़ने गई थी।
उस समय आरोपी ने लड़की के साथ अश्लील हरकत की। इसके बाद डरी-सहमी लड़की घर चली गई। उसने घटना की जानकारी अपनी मां को दी। मां द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पिंपरी पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक अरुंधति ब्रह्मे ने दलील दी। सरकारी पक्ष की ओर से आठ गवाहों की गवाही दर्ज की गई। पीड़ित लड़की, उसकी मां और जांच अधिकारी सहायक निरीक्षक रत्नमाला सावंत की गवाही महत्वपूर्ण रही। विशेष लोक अभियोजक अरुंधति ब्रह्मे ने दलील दी कि आरोपी को अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि से पीड़ित लड़की को आठ हजार रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाएं।