Bombay हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में पूर्व एनसीपी एमएलसी अनिल भोसले को जमानत दी

Update: 2025-01-26 14:15 GMT
Mumbai मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 494 करोड़ रुपये के शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी पूर्व एनसीपी एमएलसी अनिल भोसले (60) को जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें लंबे समय से जेल में रहने और जल्द सुनवाई की संभावना न होने का हवाला देते हुए 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति माधव जामदार ने कहा कि भोसले पहले ही तीन साल और 10 महीने जेल में काट चुके हैं, जो दोषी पाए जाने पर उन्हें मिलने वाली अधिकतम सजा सात साल से आधी है। अदालत ने कहा, "हालांकि अपराध बहुत गंभीर है और इसमें सार्वजनिक धन की लूट शामिल है, लेकिन धन का एक बड़ा हिस्सा या तो बरामद कर लिया गया है या सुरक्षित कर लिया गया है।"
बैंक के चेयरमैन और प्रमोटर के तौर पर भोसले ने कथित तौर पर नकद निकासी और चेक भुगतान सहित कई लेन-देन के जरिए धन की हेराफेरी की। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, भोसले और सह-आरोपी सूर्यजी पांडुरंग जाधव ने 392 करोड़ रुपये के बकाया मूलधन वाले 432 गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) खातों सहित बैंक खातों में हेराफेरी करने की साजिश रची। ईडी ने अपराध की कुल आय 147.30 करोड़ रुपये आंकी। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि भोसले ने 23.89 करोड़ रुपये से अधिक नकद निकाले और व्यक्तिगत खर्चों के लिए 5.82 करोड़ रुपये के चेक का दुरुपयोग किया। इसने यह भी आरोप लगाया कि उसने सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के नाम पर खोले गए खातों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान की।
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