जनता से रिश्ता वेबडेस्क : महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। बताना चाहते हैं कि कोर्ट ने उन्हें प्राइवेट अस्पताल में इलाज की इजाजत दे दी है। दरअसल इससे पहले हाल ही में एनसीपी नेता ने विशेष अदालत से कहा था कि राज्य संचालित एक अस्पताल में उन्हें उचित इलाज नहीं मुहैया कराया गया।ज्ञात हो कि विशेष PMLA अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक को निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी। इससे पहले कोर्ट ने मलिक ने कहा था कि वह बुखार और डायरिया की शिकायत पर इस अस्पताल में भर्ती थे। हाल ही में ईडी ने मलिक के खिलाफ मामले में 5,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया हुआ है।

गौरतलब है कि एनसीपी नेता नवाब मलिक (62) को प्रवर्तन निदेशालय ने 23 फरवरी को धन शोधन (निवारण) अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़ी धन शोधन जांच के मामले में गिरफ्तार किया था।




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