संशोधित IT नियम असंवैधानिक, इन्हें रद्द किया जाना चाहिए- Bombay हाईकोर्ट
Mumbai मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023 को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि यह "असंवैधानिक" है।न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023 संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के विरुद्ध है। यह अधिनियम केंद्र को झूठी ऑनलाइन खबरों की पहचान करने के लिए तथ्य-जांच इकाइयों (FCU) की स्थापना करने का अधिकार देता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी परिभाषा या अर्थ के अभाव में "नकली, झूठा और भ्रामक" शब्द अस्पष्ट है।