Tanisha Bhise मौत मामला: दीनानाथ अस्पताल के ट्रस्टियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक
Pune पुणे: मुंबई हाई कोर्ट ने गर्भवती तनीषा भिसे की मौत के मामले में दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल के ट्रस्टियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अस्थायी रोक लगाई है। इस संबंध में कोर्ट ने राज्य सरकार सहित सभी संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी किया है और 21 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
राज्य सरकार के निर्देश पर चैरिटी कमिश्नर कार्यालय ने इस मामले की जांच की थी। पुणे के जॉइंट चैरिटी कमिश्नर कार्यालय द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में अस्पताल के कामकाज पर आपत्ति जताई गई है और ट्रस्टियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने की सिफारिश की गई है। इस सिफारिश के खिलाफ, दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल के ट्रस्टी डॉ. उत्क्रांत कुरलेकर और सचिन व्यवहारे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर की हैं।