Mumbai मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत, एक सांसद होने के बावजूद जिनसे 'उच्च स्तर की जिम्मेदारी' की अपेक्षा की जाती है, कुछ बयान देते समय 'सावधानी और सतर्कता' नहीं बरती, यह बात मुंबई की एक अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए कही।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने पिछले सप्ताह राउत को मानहानि के लिए दोषी ठहराया था और उन्हें 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई थी। सजा को निलंबित कर दिया गया और उन्हें जमानत दे दी गई।
"ऐसा प्रतीत होता है कि (मीरा भयंदर) नगर निगम के आयुक्त द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ की जाने वाली कानूनी कार्रवाई के बारे में केवल एक रिपोर्ट दी गई थी।हालांकि, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी पेश नहीं किया गया है कि किसी भी अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की गई थी या उसे किसी शरारत या अवैध गतिविधि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।केवल पत्राचार और जांच का सुझाव देने वाले आवेदनों से यह साबित नहीं होता है कि शिकायतकर्ता ने एनजीओ युवक प्रतिष्ठान को आवंटित शौचालय के निर्माण के काम के संबंध में कोईधोखाधड़ी की थी, "अदालत ने कहा।