Maharashtra महाराष्ट्र: सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने ठाणे के कंदलवन जंगल से गिरफ्तार किया है। उसे आज कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने पूरे मामले की रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि वह बांग्लादेशी है। हालांकि, उसके वकीलों ने इस दावे को खारिज कर दिया है। सुनवाई के बाद उसके वकीलों ने आज मीडिया से बातचीत की।
मोहम्मद शहजाद नाम के आरोपी को बैजल के बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। इस बार पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि वह बांग्लादेशी है और छह महीने पहले भारत आया था। हालांकि, उसके वकीलों ने इस दावे को खारिज कर दिया। उसके वकीलों ने कहा कि भले ही वह बांग्लादेशी है, लेकिन वह छह महीने पहले भारत नहीं आया। वह पिछले सात सालों से भारत में रह रहा है। साथ ही उसे कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। इसलिए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया है।
गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद शहजाद के वकील ने कहा, बिना नोटिस दिए सुप्रीम कोर्ट के नियम का उल्लंघन किया गया है। पुलिस कह रही है कि धाराएं बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन धारा 109 (हत्या का प्रयास) की धारा नहीं बढ़ाई जा सकती। क्योंकि उसका इरादा सैफ को मारने का नहीं था। न ही बयान में कहीं इसका जिक्र था। बीएनएस के अनुसार जो धाराएं लगाई गई हैं, उनका पालन नहीं किया गया है। आज उससे जिन मुद्दों पर पूछताछ की गई, उसके अनुसार उसे पुलिस हिरासत में दिया गया। सामग्री जब्त कर ली गई है। जैसे ही पता चला कि गिरफ्तार आरोपी बांग्लादेशी मूल का है, पुलिस ने यह जांच शुरू कर दी है कि कहीं उसका अंतरराष्ट्रीय गिरोहों से कोई संबंध तो नहीं है। हालांकि उसके वकीलों ने दावा किया है कि उसका कोई अंतरराष्ट्रीय संबंध नहीं है। उसके वकीलों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उसके बांग्लादेशी होने के कारण अंतरराष्ट्रीय संबंध जोड़े जा रहे हैं।