Pune पुणे: नगर निगम का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, कचरा जलाने और कूड़ा फैलाने पर दंडात्मक कार्रवाई करता है। इसी के तहत, पिछले 22 महीनों में 15 क्षेत्रीय कार्यालयों ने 1,13,277 लोगों पर जुर्माना लगाया है और 7.67 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है।
पुणे नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक स्वच्छता उपनियम तैयार किया है। इस नियम के अनुसार, अस्वच्छता संबंधी कार्य करने वाले नागरिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। इसमें सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, पेशाब करना, कचरा जलाना, कचरे को सूखे और गीले में वर्गीकृत न करना और नदी में कचरा फेंकना शामिल है। इसके लिए 180 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसी के तहत, नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग कार्रवाई कर रहा है। ये अक्टूबर 2023 से अगस्त 2025 तक, यानी 22 महीनों में की गई कार्रवाई के आंकड़े हैं।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 2257 लोगों से 22.65 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने पर 11,331 लोगों से 22.80 लाख रुपये वसूले गए। कचरा जलाने पर 1,486 लोगों से 12.26 लाख रुपये वसूले गए। कचरे को अलग न करने पर 6,817 लोगों से 16.76 लाख रुपये वसूले गए। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाने पर 85,694 लोगों से 4 करोड़ रुपये वसूले गए। बल्क वेस्ट जेनरेटर वेस्ट प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट को बंद करने पर 222 लोगों से 13.25 लाख रुपये वसूले गए। निर्माण कार्य में बाधा डालने पर 1,064 लोगों से 56.86 लाख रुपये वसूले गए। प्लास्टिक के लिए 2,400 लोगों से 1.21 करोड़ रुपये वसूले गए। इनसे 9,876 किलोग्राम प्लास्टिक एकत्र किया गया।
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