Pune Porsche crash: नाबालिग के पिता पर धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज

Update: 2024-06-10 16:24 GMT
Pune: पुणे में 19 मई को हुई पोर्श कार दुर्घटना में कथित रूप से शामिल नाबालिग लड़के के पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज किया गया है, एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई, जब उनकी मोटरसाइकिल को उस दिन कल्याणी नगर में एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने टक्कर मार दी, जिसे नाबालिग लड़का कथित रूप से नशे की हालत में चला रहा था। घटना से संबंधित मामलों में उसके पिता, जो एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं, दादा और मां के साथ कुछ अन्य लोग जेल में हैं।
अधिकारी ने बताया कि पिंपरी चिंचवाड़ में नैन्सी ब्रह्मा रेजीडेंसी के निवासी विशाल अडसुल ने Wakad Police में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें दावा किया गया है कि किशोर के पिता ने आवासीय सोसायटी को खुली जगह आवंटित नहीं की थी और बिना सहमति के दो अतिरिक्त विंग भी विकसित किए थे।
उन्होंने बताया कि अडसुल की शिकायत के आधार पर किशोर के पिता और चार अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 409 (आपराधिक विश्वासघात) के साथ-साथ 
Maharashtra Ownership Flat Act
 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Pimpri Chinchwad Police Officer ने बताया, "अडसुल की शिकायत के अनुसार, ब्रह्मा एसोसिएट्स ने परियोजना के लिए खुली जगह उपलब्ध नहीं कराई और कथित तौर पर योजनाओं में बदलाव करके तीन इमारतों को केवल एक खुली जगह दी। कथित तौर पर इसने सोसायटी की जमीन पर दो 11 मंजिला इमारतों का निर्माण करते समय सोसायटी की अनुमति भी नहीं ली।"
पुलिस के अनुसार, कार दुर्घटना मामले में गिरफ्तार होने के बाद, किशोर के पिता और दादा पर 41 वर्षीय व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने और एक रियल एस्टेट एजेंसी के मालिक को धोखा देने से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में मामला दर्ज किया गया।
Porsche Accident मामले की जांच के तहत शराब के सेवन की पुष्टि करने के लिए लिए गए रक्त के नमूनों की अदला-बदली में कथित संलिप्तता के लिए किशोर के पिता पुलिस हिरासत में हैं।
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