Pune नगर निगम: आयुक्त का कहना है कि आचार संहिता लागू नहीं

Update: 2025-11-04 13:33 GMT
Pune पुणे: राज्य में 246 नगर पालिकाओं और 42 नगर पंचायतों के चुनावों के लिए आज से आचार संहिता लागू हो गई है। लेकिन यह आचार संहिता पुणे नगर निगम पर लागू नहीं होगी। इससे पुणे नगर निगम के कई नए कार्यों का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
राज्य में नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चुनावों की घोषणा के बाद से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस चुनाव के लिए मतदान 2 दिसंबर को और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि इस चुनाव की आदर्श आचार संहिता पुणे नगर निगम पर भी लागू होगी। अगर आदर्श आचार संहिता नगर पालिका पर लागू होती, तो कई नए कार्यों के लिए निविदाएँ और कार्य विलंबित हो जाते। लेकिन इस चुनाव की आदर्श आचार संहिता संबंधित नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र तक ही सीमित है। इसलिए, इस चुनाव की आदर्श आचार संहिता पुणे नगर निगम पर लागू नहीं होती। इस बारे में पूछे जाने पर नगर आयुक्त नवल किशोर राम ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में राज्य सचिव से पूछा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर पालिका और नगर परिषद चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता नगर पालिका पर लागू नहीं होगी।
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