आदित्य ठाकरे का रूप धारण कर लोगों को ठगने के आरोप में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की
पुलिस के मुताबिक, आरोपी सोशल मीडिया पर ठाकरे की तस्वीर को अपनी डिस्प्ले पिक्चर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था।
दादर पुलिस ने कहा, "एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 417, 419, 511, 66 (सी), 66 (डी) के तहत शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की फोटो को व्हाट्सएप डिस्प्ले पिक के रूप में लगाने और लोगों को धोखा देने के लिए शिकायत दर्ज की गई है।" .
आगे की जांच की जा रही है।