Maharashtra महाराष्ट्र : पनवेल नगर निगम (पीएमसी) ने अपनी अभय योजना की समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। इस योजना के तहत संपत्ति मालिकों को कर भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट दी जा रही है। आयुक्त एवं प्रशासक मंगेश चितले ने इस योजना के विस्तार की घोषणा करते हुए नागरिकों से इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है।
समय से पहले और डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त छूट
उपायुक्त स्वरूप खड़गे ने बताया कि जो लोग 31 अगस्त तक अपना संपत्ति कर बकाया चुका देंगे, उन्हें इस साल के बिल पर 5% की छूट भी मिलेगी। इसके अलावा, डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को 2% की अतिरिक्त छूट मिलेगी, जबकि ऊर्जा संरक्षण, जल संचयन और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे पर्यावरण-अनुकूल कार्यों में संलग्न लोगों के लिए 2% की अतिरिक्त छूट की घोषणा की गई है।