भारत में 17 वर्षों से अवैध रूप से रह रहे अफगान नागरिक को वापस भेजने का आदेश
Maharashtra महाराष्ट्र: भारत में 17 साल से अवैध रूप से रह रहे एक अफगान नागरिक को कोर्ट ने देश से बाहर भेजने का आदेश दिया है। अफगान नागरिक हबीबुल्लाह प्रांग अपनी पहचान छिपाकर भारत में रह रहा था। कोर्ट ने उसे 11 महीने की जेल और 8,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके बाद उसे वापस अफगानिस्तान भेजने का आदेश दिया गया है। वडाला में अवैध रूप से रह रहे एक अफगान नागरिक को क्राइम ब्रांच ने 5 फरवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। उसका नाम हबीबुल्लाह प्रांग उर्फ जहीर अली खान है। उसके पास फर्जी दस्तावेज मिले थे। हबीबुल्लाह पिछले 17 साल से मुंबई में रह रहा है और उसने खुद को भारतीय नागरिक बताते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं।
क्राइम ब्रांच सेल 5 के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि वडाला इलाके में कुछ अफगान नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। इस सूचना के आधार पर प्रभारी पुलिस निरीक्षक धन: श्याम नायर, सदानंद येरेकर, सुनीता भोर और अजीत गोंधली की टीम ने इलाके में कार्रवाई की और पूछताछ के लिए बाहुबुल्लाह को हिरासत में लिया। पुलिस को उसके पास से जहीर नाम का पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मिला। वह खुद को भारतीय नागरिक बता रहा था। हालांकि, पुलिस को लगा कि वह गलत जानकारी देकर गुमराह कर रहा है। इसलिए उसे क्राइम ब्रांच ऑफिस लाकर गहन पूछताछ की गई। इस दौरान उसने कबूल किया कि वह अफगान नागरिक है। उसने यह भी बताया कि वह 2007 से मुंबई में रह रहा है। पुलिस ने उसके घर से अफगानी पैन कार्ड, अफगानी नागरिक होने का पहचान पत्र और टीकाकरण प्रमाणपत्र जब्त किया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में उसे दोषी करार देते हुए 11 महीने की कैद और 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही उसे वापस अपने वतन भेजने का आदेश दिया है।