दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 34 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

Update: 2022-09-15 13:59 GMT

ठाणे के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने 2019 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 27 वर्षीय एक व्यक्ति के माता-पिता को 34.87 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पिछले महीने पारित आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध करवाई गई । एमएसीटी के सदस्य एम. एम. वली मोहम्मद ने वाहन के मालिक और बीमाकर्ता कंपनी को, पीड़ित को दावा याचिका दायर करने की तारीख से लेकर सात प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया। मृतक के माता-पिता की ओर से पेश वकील सचिन माणे ने अधिकरण को बताया कि 25 मई, 2019 को मणिकांत कृष्णन अपनी मोटरसाइकिल पर एक दोस्त के साथ महाराष्ट्र के मुरबाड की ओर जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार वैन ने उनके वाहन को टक्कर मार दी।

घर में अकेले कमाने वाले थे

इस कारण कृष्णन अपने दोपहिया वाहन से नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। माणे ने एमएसीटी को बताया कि मृतक एक कंपनी में बतौर वरिष्ठ सहयोगी कार्यरत थे और उन्हें प्रति माह 56,775 रुपये का वेतन मिलता था। वह अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और उनकी 57 वर्षीय मां और 65 वर्षीय पिता उन पर निर्भर थे।

टक्कर मारने वाले ने किया था विरोध

टक्कर मारने वाले वाहन के मालिक और उसके बीमाकर्ता ने विभिन्न आधारों पर दावे का विरोध किया, लेकिन एमएसीटी ने इसे खारिज करते हुए मुआवजे का भुगतान करने के लिए कहा। माणे ने बताया कि मुआवजे की राशि में अंतिम संस्कार के खर्च के 15,000 रुपये शामिल हैं।

न्यूज़ क्रेडिट: indiatv

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