Mumbai: सौतेले पिता ने 2 साल की बच्ची के साथ किया बलात्कार, फिर कर दी हत्या

Update: 2024-11-10 16:28 GMT
Mumbai मुंबई: मुंबई के मानखुर्द इलाके में 2 साल की बच्ची के साथ उसके सौतेले पिता ने कथित तौर पर बलात्कार किया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में हर कोई हैरान है। सूचना मिलने पर मुंबई पुलिस ने तलाश शुरू की और आरोपी 23 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। वह एक टेंपो चालक है। पुलिस के मुताबिक, घटना गुरुवार को हुई और अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्ची की मां घरों में काम करती है और अपने पहले पति से अलग होने के बाद उसने आरोपी से शादी कर ली थी। वे एक चॉल में किराए के मकान में रह रहे थे।
घटना गुरुवार शाम को हुई जब बच्ची की मां काम पर गई हुई थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी व्यक्ति ने कथित तौर पर बच्ची को तब पीटा जब घर पर कोई नहीं था और उसने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। आरोप है कि आरोपी ने अपने अमानवीय कृत्य के दौरान बच्ची का मुंह बंद कर दिया और गला घोंटकर उसकी हत्या करने से पहले उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी की वस्तु डाल दी।बच्ची की मौत के बाद आरोपी व्यक्ति ने खुद को बचाने के लिए एक कहानी गढ़ी। उसने अपनी पत्नी को फोन करके बताया कि लड़की पर लकड़ी का एक टुकड़ा गिर गया है और वह बेहोश पड़ी है। उसकी मां घर वापस आई और आरोपी के साथ लड़की को पास के सरकारी अस्पताल ले गई। अस्पताल में लड़की को मृत घोषित कर दिया गया,” एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा।
पुलिस को सूचित किया गया और जैसे ही महिला को अपने दूसरे पति पर शक हुआ, उसने अस्पताल में उससे झगड़ा किया। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और उससे कड़ी पूछताछ की, जिसके दौरान उसने लड़की की हत्या करने की बात स्वीकार की, पुलिस ने कहा।एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्ति बच्ची से नफरत करता था क्योंकि वह उसकी पत्नी के पहले पति की थी। उसने पुलिस को यह भी बताया कि वह लड़की को अपने और अपनी पत्नी के बीच एक बाधा के रूप में देखता था। इसलिए वह उससे निराश था और गुरुवार को उसने उसकी हत्या कर दी।
“आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जोन 6 के पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले ने कहा, "हमने आरोपी को हत्या समेत अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया है और मामले की आगे की जांच कर रहे हैं।" पुलिस ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(3), 64(2)(एफ), 64(2)(1), 64(2)(एम), 65(2), 66 और 238 तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 4, 6, 8 और 10 के तहत गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने मामले में पॉक्सो अधिनियम की धाराएं लगाई हैं, लेकिन उन्हें अभी तक डॉक्टरों से यौन उत्पीड़न के आरोपों की रिपोर्ट और पुष्टि नहीं मिली है।
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