Mumbai: गवाह को धमकाने के मामले में रियाज भाटी को अग्रिम जमानत

Update: 2024-08-07 11:18 GMT
Mumbai मुंबई: सत्र न्यायालय ने एक जबरन वसूली मामले में गवाह को धमकाने के लिए पिछले साल दर्ज एक मामले में छोटा शकील के सहयोगी रियाज भाटी को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायालय ने कहा कि भाटी से धमकी का आरोप लगाने वाले गवाह को मुकर्रर कर दिया गया है और उसने अपनी गवाही में कभी भी भाटी से धमकी के बारे में कुछ नहीं कहा। अभियोजन पक्ष के अनुसार पिछले साल 3 नवंबर को भाटी के बेटे अमद ने अपने पिता के निर्देश पर गवाह को 2021 में उसके खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के मामले में उसके पक्ष में सबूत पेश करने के लिए बुलाया था। गवाह ने पुलिस से संपर्क किया और मामला दर्ज कराया। अमद को सत्र न्यायालय ने एक महीने बाद अग्रिम जमानत दे दी, जबकि रियाज ने हाल ही में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसमें दावा किया गया था कि आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने उसकी याचिका पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि रियाज के निर्देश पर ही गवाह को उसके खिलाफ गवाही न देने की धमकी दी गई थी, इसलिए, यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो शिकायतकर्ता की जान को खतरा हो सकता है। अदालत ने कहा कि भाटी से हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह जांच में सहयोग करने के लिए सहमत हो गया है।
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