Mumbai: कोर्ट ने भगोड़े नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी को लेकर ED को फटकार लगाई

Update: 2024-05-31 10:07 GMT
Mumbai: मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी को विदेश यात्रा के लिए अदालत की पूर्व अनुमति लेने की शर्त हटाने की चार्टर्ड अकाउंटेंट व्योमेश शाह की याचिका को स्वीकार करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की खिल्ली उड़ाई। शाह पर गरवारे इंडस्ट्रीज के निहाल गरवारे के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है, जिन्हें पिछले साल बीकेसी में एक प्रॉपर्टी डील के जरिए जेएंडके बैंक को 100 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शाह ने जमानत आदेश में संशोधन की मांग करते हुए विशेष अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्हें अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने के लिए कहा गया था। शाह ने दलील दी कि उनका काम ऐसा है कि उन्हें क्लाइंट और काम की तलाश में कई देशों की यात्रा करनी पड़ती है
और उनके लिए हर बार अदालत
की अनुमति लेना संभव नहीं है। ED के अभियोजक ने याचिका का विरोध किया, जिन्होंने तर्क दिया कि इस तरह की व्यापक अनुमति नहीं दी जा सकती है, और इस तरह यह व्यवसायी मोदी, माल्या और चोकसी के मामले जैसी स्थिति पैदा करेगा। विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने ईडी के दृष्टिकोण की आलोचना की और कहा कि “ये सभी लोग संबंधित जांच एजेंसियों की विफलता के कारण भाग गए, क्योंकि उन्होंने उचित समय पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया।”
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