मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई कोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय राउत को दी जमानत
द्वारा पीटीआई
मुंबई: यहां की एक विशेष अदालत ने पात्रा चॉल पुनर्विकास परियोजना से संबंधित धन शोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को बुधवार को जमानत दे दी.
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राउत की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्यसभा सदस्य राउत को इस साल जुलाई में उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चॉल (पंक्ति मकान) के पुनर्विकास के संबंध में वित्तीय अनियमितताओं में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था।
वह इस समय न्यायिक हिरासत में है और मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है।
राउत ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया था कि उनके खिलाफ मामला "सत्ता के दुरुपयोग" और "राजनीतिक प्रतिशोध" का एक आदर्श उदाहरण है।
ईडी ने राउत की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने पात्रा चॉल पुनर्विकास से संबंधित धन शोधन मामले में एक प्रमुख भूमिका निभाई और धन के लेन-देन से बचने के लिए "पर्दे के पीछे" काम किया।
ईडी की जांच पात्रा चॉल के पुनर्विकास और उनकी पत्नी और सहयोगियों से संबंधित वित्तीय लेनदेन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है।