मुंबई की कोर्ट ने युवक को दोषी करार दिया, कोर्ट ने नाबालिग को आजा-आजा कहना यौन उत्पीड़न माना
मुंबई: अदालत ने 32 वर्षीय युवक को पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया है। आरोप है कि युवक ने नाबालिग लड़की को आजा-आजा कह कर बुलाया था।
मुंबई के दिनदोशी में एक सेशंस कोर्ट ने इसे यौन उत्पीड़न का मामला मानते हुए युवक को दोषी करार दिया।