मुंबई की कोर्ट ने युवक को दोषी करार दिया, कोर्ट ने नाबालिग को आजा-आजा कहना यौन उत्पीड़न माना

Update: 2023-02-19 06:23 GMT

मुंबई: अदालत ने 32 वर्षीय युवक को पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया है। आरोप है कि युवक ने नाबालिग लड़की को आजा-आजा कह कर बुलाया था।

मुंबई के दिनदोशी में एक सेशंस कोर्ट ने इसे यौन उत्पीड़न का मामला मानते हुए युवक को दोषी करार दिया।

Tags:    

Similar News