Maharastra महाराष्ट्र: मुंबई की एक विशेष अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन को बिल्डर को धमकी देने के दो दशक पुराने मामले में बरी कर दिया है। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम अदालत के विशेष न्यायाधीश ए.एम. पाटिल ने गुरुवार को यह फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में विफल रहा है।

यह मामला 2004 का है जब मुंबई के बिल्डर नंदकुमार हर्चंदानी को कथित तौर पर चोटा राजन के नाम पर जान से मारने की धमकियाँ मिली थीं। अभियोजन के अनुसार, निर्माण कार्य बंद करवाने के लिए उनके कार्यालय में अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी भी की थी। 

 छोटा राजन, हालांकि इस मामले में बरी हो चुके हैं, लेकिन वह पत्रकार जे डे की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।


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