नाबालिग लड़की को प्रताड़ित, आरोपी को मिला 20 साल का कारावास की सजा
नाबालिग लड़की (Minor Girl) का अपहरण (Kidnapping) करके उस पर अत्याचार (Torture) करने के मामले में आरोपी को जिला और सत्र न्यायालय ने 20 वर्ष के कारावास (Imprisonment) की सजा और 13 हजार रुपए दंड की सजा सुनायी है
नाशिक : नाबालिग लड़की (Minor Girl) का अपहरण (Kidnapping) करके उस पर अत्याचार (Torture) करने के मामले में आरोपी को जिला और सत्र न्यायालय ने 20 वर्ष के कारावास (Imprisonment) की सजा और 13 हजार रुपए दंड की सजा सुनायी है। अपहरण करने वाले दूसरे आरोपी को पांच वर्ष की जेल की सजा और दो हजार रुपए के जुर्माना भरने के लिए भी कहा गया है। हरिश्चंद्र गायकवाड (23) और विलास चौधरी (22) ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद उसके साथ अत्याचार किया था।
यह घटना 24 जून, 2020 को सुरगाणा तहसील के बरहे में हुई थी। पीड़िता के माता-पिता की गई शिकायत के अनुसार, दोनों आरोपियों ने 14 वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया और उसे चिकड़ी शिवार, दिंडोरी तहसील के जौलके वाणी, निफाड के ओजर सोनेवाड़ी में ले गए और उसे कई दिनों तक प्रताड़ित किया।
दोनों के खिलाफ दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज
विलास चौधरी ने पीड़िता का अपहरण करने वाले गायकवाड़ की मदद की। दोनों के खिलाफ दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर की। सरकारी पार्टी की ओर से एड. दीपशिखा भिडे ने पक्ष रखा। दोनों आरोपियों को न्यायाधीश डी. डी. देशमुख ने कारावास और आर्थिक दंड अदा करने की सजा सुनाई।