लातूर में नाबालिग लड़की की शादी, 7 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज

marriage of minor girl in Latur

Update: 2022-05-14 10:06 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : भले ही बाल विवाह कानून के तहत अपराध है, लेकिन लातूर जिले के मुरुद इलाके में एक 15 वर्षीय लड़की को 28 वर्षीय व्यक्ति से शादी के लिए मजबूर किया गया. जिला महिला एवं बाल विकास विभाग और लातूर चाइल्ड लाइन की ओर से चलाए गए संयुक्त अभियान में लड़की के माता-पिता नवरादेव, सास भटजी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, . निलंगा तालुका के औराद शाहजनी के एक स्कूल में पढ़ने वाली एक 15 वर्षीय लड़की का 25 मार्च, 2022 को गुनफवाड़ी (ताल लातूर) के नागनाथ नवनाथ इंगले (28) के साथ बाल विवाह हुआ था। इस घटना की सूचना जिला महिला और चाइल्ड लाइन की ओर से बाल विकास विभाग को दिया गया .



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