मरीन फर्म का 372 करोड़ का ऋण डिफॉल्ट, NCLT ने गारंटर के खिलाफ कदम उठाया
Mumbai मुंबई। अपतटीय एवं समुद्री पोत सहायता फर्म, टैग ऑफशोर लिमिटेड द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को 372.5 करोड़ रुपए के ऋण का भुगतान न करने के मामले में, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ममता किशोर अप्पाराव, फर्म की निलंबित निदेशक, जो व्यक्तिगत गारंटर थीं, के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करेगा।टैग ऑफशोर लिमिटेड को 2017 में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया था। एनसीएलटी ने एक समाधान पेशेवर (आरपी) नियुक्त किया है, जो सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा, जिससे कंपनी के सभी लेनदारों से दावे मांगे जा सकें। एनसीएलटी ने अप्पाराव को आरपी के परामर्श से पुनर्भुगतान योजना तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसमें लेनदारों को ऋण पुनर्गठन का प्रस्ताव दिया गया है। आरएस को 21 दिनों के भीतर न्यायाधिकरण के समक्ष इसे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
19-पृष्ठ के आदेश की प्रति के अनुसार, याचिकाकर्ता बैंक, एसबीआई ने अप्पाराव के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत एक आवेदन दायर किया था, क्योंकि वह लिए गए ऋण की राशि का भुगतान करने में विफल रही थीं। 372 करोड़ रुपये से अधिक के डिफॉल्ट भुगतान की तारीख 20 मार्च, 2019 थी। सितंबर 2019 से टैग ऑफशोर परिसमापन के अधीन है। अप्पाराव ऋणों के व्यक्तिगत गारंटर थे। बैंक के वकील ने प्रस्तुत किया कि अप्पाराव ने व्यक्तिगत गारंटी का सम्मान नहीं किया और मांग नोटिस के बावजूद डिफॉल्ट में बने रहे। हालांकि, अप्पाराव ने बैंक के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि गारंटी के कामों पर या तो मुहर नहीं लगी थी या अपर्याप्त रूप से मुहर लगी थी, और इसलिए यह अस्वीकार्य है। हालांकि, न्यायाधिकरण ने अप्पाराव के तर्क पर कड़ी आपत्ति जताई। इसने कहा, "यह एक ऋण वसूली मंच नहीं है, जहां अदालत को ऋणदाता के पक्ष में देनदार के खिलाफ मुकदमा या कार्यवाही करने से पहले दस्तावेजों की स्वीकार्यता की जांच करनी होती है। हमारे विचार में, इस स्तर पर यह देखने की आवश्यकता है कि क्या व्यक्तिगत गारंटर की ओर से कोई चूक हुई है।"