Nagpur: 2019 में 5 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में व्यक्ति को मौत की सजा
Nagpur: सोमवार को नागपुर की एक अदालत ने 2019 में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक प्रशांत कुमार सत्यनाथन ने बताया कि संजय पुरी (32) को जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसआर पडवाल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, आईपीसी की धारा 376 (ए) (बी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 के तहत मौत की सजा सुनाई। लड़की का शव, जिसके सिर पर गंभीर चोटें थीं, 6 दिसंबर, 2019 को कलमेश्वर तहसील के लिंगा गाँव में एक खेत से मिला था, जहाँ वह अपने मजदूर माता-पिता के साथ रहती थी। उसके मुँह में कपड़े का एक टुकड़ा और रॉड ठूँसी गई थी, जबकि पास में खून से सना एक पत्थर पड़ा था। पुलिस जाँच में पता चला कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद खेत पर Watchman के तौर पर काम करने वाले पुरी को गिरफ्तार कर लिया गया, एसपीपी ने बताया।
उन्होंने बताया कि मामले में कुल 26 गवाहों से inquiry की गई। सत्यनाथन ने बताया कि अदालत ने पुरी को आईपीसी की धारा 376(2) और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत सात साल की जेल की सजा सुनाई है। एसपीपी ने बताया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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