महायुति सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगाने का आदेश दिया, जाने क्यों?

Update: 2025-01-25 12:21 GMT
Mumbai मुंबई: महायुति सरकार ने राज्य भर के संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे उन मामलों में जन्म प्रमाण पत्र जारी करना बंद करें, जहां आवेदन देरी से जमा किए गए हैं। इस संबंध में राज्य राजस्व विभाग ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है। प्रक्रिया के अनुसार, जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नियुक्त उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है, जो किसी के जन्म के एक साल बाद आवेदन करते हैं। पहले, प्रमाण पत्र संबंधित नागरिक या स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया जाता है।
हाल ही में, कुछ मामले सामने आए, खासकर नासिक जिले के मालेगांव और अमरावती में, जहां आरोप है कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। राज्य सरकार ने तथ्यों और आरोपों की पुष्टि करने के बाद, इस मामले की जांच के लिए पुलिस अधिकारियों से मिलकर एक विशेष जांच दल (एसआईटी) नियुक्त किया है। घटनाक्रम से अवगत सरकारी सूत्रों का कहना है कि स्थगन आदेश छह महीने तक प्रभावी रह सकता है - मामलों के सत्यापन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एसआईटी को दी गई समयावधि।
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