Pune पुणे: पुणे पुलिस ने रविवार को विवादित प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर द्वारा इस्तेमाल की गई एक लग्जरी कार जब्त की, जिस पर कथित तौर पर अवैध रूप से लाल बत्ती लगाई गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने गुरुवार को शहर की एक निजी कंपनी को नोटिस जारी किया, जो उस ऑडी कार Audi Car की पंजीकृत मालिक है, जिसका इस्तेमाल 34 वर्षीय खेडकर ने यहां अपनी पोस्टिंग के दौरान किया था। अधिकारियों के अनुसार, पंजीकृत उपयोगकर्ता का पता हवेली तालुका के शिवाने गांव में बताया गया है। खेडकर हाल ही में पुणे में अपनी पोस्टिंग के दौरान अलग केबिन और स्टाफ जैसी अपनी मांगों को लेकर विवाद खड़ा करने के बाद सुर्खियों में आई थीं। उन्होंने कथित तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में पद हासिल करने के लिए विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटे का दुरुपयोग किया। खेडकर ने कथित तौर पर ऑडी कार पर लाल बत्ती का इस्तेमाल किया और बिना अनुमति के उस पर 'महाराष्ट्र सरकार' लिखवाया।
विवाद के बाद, उन्हें प्रशिक्षण पूरा होने से पहले ही पुणे से वाशिम जिले में स्थानांतरित कर दिया गया। रविवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "खेड़कर द्वारा इस्तेमाल की जा रही निजी सेडान पर लाल बत्ती और नाम के चिह्न के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ गुरुवार को एक नोटिस जारी किया गया था। कार को अब जब्त कर लिया गया है, इसके दस्तावेजों की जांच की जाएगी और हम मामले की आगे जांच कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि कार पर जैमर लगाया गया है और इसके चारों ओर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। 27 जून, 2012 को पुणे आरटीओ में पंजीकृत ऑडी कार के खिलाफ कथित यातायात उल्लंघन के लिए पिछले दिनों कुल 27,000 रुपये के 21 चालान जारी किए गए थे। अधिकारियों के अनुसार जुर्माना अदा कर दिया गया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) 1989 की धारा 108 के अनुसार, राज्य सरकार वीआईपी, वीवीआईपी और सरकारी अधिकारियों को सरकारी वाहनों पर लाल या एम्बर बत्ती के उपयोग की अनुमति दे सकती है। दिसंबर 2013 में राज्य सरकार ने बीकन के इस्तेमाल के हकदार सरकारी पदों की सूची में कटौती की और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2014 में संशोधित सूची प्रकाशित की।
अक्टूबर 2014 में परिवहन आयुक्त कार्यालय ने विभिन्न विभागों से उन अधिकारियों के वाहनों से बीकन हटाने को कहा था जो इसका इस्तेमाल करने के हकदार नहीं हैं। सूची के अनुसार, राज्य सरकार में सचिव स्तर से ऊपर के शीर्ष अधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक और उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी और क्षेत्रीय आयुक्त ही बिना फ्लैशर के एम्बर बीकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि शीर्ष स्तर के जिला अधिकारी नीली बीकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्र ने गुरुवार को महाराष्ट्र कैडर के 2023 बैच के आईएएस अधिकारी की "उम्मीदवारी की पुष्टि करने के लिए" एक सदस्यीय समिति का गठन किया। एक बयान में, केंद्र ने कहा कि खेडकर की उम्मीदवारी और अन्य विवरणों पर दावों की पुष्टि करने के लिए अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने पहले कहा था कि अगर उन्हें दोषी पाया जाता है तो उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।