Maharashtra: बेवफाई के शक में पत्नी पर हमला करने पर पति को 10 साल की सजा

Update: 2025-10-18 15:29 GMT
Gondia गोंदियाप्रेम-प्रसंग के संदेह में सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले पति को 10 साल के कठोर कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। शुक्रवार (17) को जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश-1 ए.एस. प्रतिनिधि ने सुनवाई की।
आरोपी पवन खांडेकर शराब का आदी है और वह अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए बार-बार उससे झगड़ा करता था। इस लगातार झगड़े के कारण दोनों पांच-छह साल से अलग-अलग कमरों में रह रहे थे।
हालांकि, घटना के दौरान आरोपी के पिता की तबीयत खराब हो गई और वह फिर से अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। 17 मार्च, 2022 को सुबह 10 बजे से रात 8:30 बजे तक पति-पत्नी के बीच तीखी बहस हुई। रात करीब 1 बजे खाना खाकर सभी के सो जाने के बाद आरोपी ने सो रही अपनी पत्नी के माथे पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इस हमले में सोनाली गंभीर रूप से घायल हो गई।
उसकी बेटी ने उसे तुरंत गोरेगांव ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में उसे के.टी.एस. अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, सोनाली खांडेकर इलाज के दौरान बाल-बाल बच गईं। घटना के अगले दिन, 18 मार्च 2022 को, लड़की ने गोरेगांव पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर, पुलिस ने आईपीसी की धारा 326 (गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया। सहायक पुलिस निरीक्षक संदीप गोसावी ने मामले की गहन जाँच की और जिला एवं सत्र न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। तदनुसार, आरोपी को सजा सुनाई गई।
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