महाराष्ट्र सरकार ने सुपरमार्केट, वॉक-इन स्टोर पर शराब की बिक्री की दी अनुमति
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गुरुवार को, महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में सुपरमार्केट और वॉक-इन दुकानों पर शराब की बिक्री की अनुमति देने का प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, "शेल्फ-इन-शॉप" पद्धति को उन सुपरमार्केट और स्टोरों द्वारा अपनाया जा सकता है, जिनका क्षेत्रफल 1,000 वर्ग फुट या उससे अधिक है और जो महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत हैं। हालांकि, पूजा स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों के पास के सुपरमार्केट को शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, जिन जिलों में शराबबंदी लागू है, वहां शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। शराब बेचने के लाइसेंस के लिए सुपरमार्केट को 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा।
'किसानों के लिए अतिरिक्त आय': राज्य सरकार
महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री नवाब मलिक ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि यह निर्णय फल आधारित वाइनरी को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है जो किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करते हैं।
भाजपा की खिंचाई का फैसला
इस बीच, विपक्षी भाजपा ने इस फैसले की आलोचना की और आरोप लगाया कि राज्य सरकार शराब के सेवन को बढ़ावा दे रही है।