नाबालिग का पासपोर्ट रखने का अधिकार नहीं छीना जा सकता- Bombay High Court

Update: 2025-01-09 14:01 GMT
Mumbai मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि माता-पिता के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद के कारण नाबालिग का पासपोर्ट प्राप्त करने और विदेश यात्रा करने का अधिकार नहीं छीना जा सकता।बुधवार को पारित अपने आदेश में अदालत ने पुणे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) को 17 वर्षीय लड़की को दो सप्ताह के भीतर पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकार का एक पहलू है।क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने नवंबर 2024 में लड़की की मां को एक संदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि उसके पासपोर्ट आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि उसके पिता ने इस पर आपत्ति जताई है।
याचिका के अनुसार, लड़की के माता-पिता तलाक की कार्यवाही में उलझे हुए हैं।पासपोर्ट कार्यालय के संदेश के जवाब में, लड़की की मां ने एक घोषणा भेजी कि पासपोर्ट जारी करने के फॉर्म में पिता की सहमति नहीं थी क्योंकि दंपति के बीच विवाद था।उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता लड़की के मूल्यवान संवैधानिक अधिकार को उसके पिता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने से इनकार करने के कारण पक्षपातपूर्ण नहीं माना जा सकता, और न ही उससे छीना जा सकता है।
इसने कहा कि नाबालिग लड़की अपनी मां के साथ रह रही थी और एक होनहार छात्रा है, जिसने अपनी कक्षा 10 की परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त किए हैं।इन अंकों ने उसे उसके स्कूल द्वारा आयोजित जापान के अध्ययन दौरे में भाग लेने के लिए चयनित होने के योग्य बना दिया है, उच्च न्यायालय ने कहा।न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उल्लिखित "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" में विदेश यात्रा का अधिकार शामिल है और "कानून में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उस अधिकार से वंचित किया जा सकता है।" "कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए, न कि काल्पनिक, दमनकारी या मनमानी। विदेश यात्रा का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का एक पहलू है," उच्च न्यायालय ने कहा।
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