सहमति से संबंध बनाने की उम्र कम की जाए:बॉम्बे हाईकोर्ट ने संसद को दी सलाह; कहा- कई देश ऐसा कर चुके
सहमति से संबंध बनाने की उम्र कम की जाए:
बॉम्बे हाई काेर्ट ने सहमति से यौन संबंध बनाने की कानूनी उम्र सीमा काे कम करने पर अहम सुझाव दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कई देशों ने किशोर उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र कम कर दी है। अब समय आ गया है कि हमारा देश और संसद भी दुनियाभर में हो रही घटनाओं पर ध्यान दे और इस पर विचार करे।
भारत में 1940 से 2012 तक सहमति से संबंध बनाने की उम्र 16 साल थी। पॉक्सो एक्ट के आने के बाद सहमति की उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई, जो शायद विश्व स्तर पर सबसे अधिक उम्र में से एक है।
पॉक्सो के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई
हाई काेर्ट की जस्टिस भारती डांगरे की एकल पीठ ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से जुड़े आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। जस्टिस डांगरे ने कहा, “यहां आरोपियों को तब भी दंडित किया जाता है, जब पीड़ित खुद कहते हैं कि वे सहमति से रिश्ते में थे।’
जस्टिस डांगरे ने कहा कि 20 साल का कोई लड़का 17 साल और 364 दिन की लड़की के साथ यौन संबंध बनाता है, तो उसे उसके साथ रेप करने का दोषी पाया जाएगा, भले ही लड़की ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया हो कि वह भी यौन संबंध में समान रूप से शामिल थी।
जस्टिस डांगरे ने कहा कि ज्यादातर देशों में सहमति की उम्र 14 से 16 साल के बीच है।
जस्टिस डांगरे ने कहा कि ज्यादातर देशों में सहमति की उम्र 14 से 16 साल के बीच है।
नाबालिग की सहमति से संबंध बनाने वाले युवक को रिहा किया
हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी 25 वर्षीय व्यक्ति दायर अपील पर की, जिसमें उसने एक विशेष अदालत के फरवरी 2019 के आदेश को चुनौती दी थी। विशेष अदालत ने उसे 17 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के लिए दोषी ठहराया था।
लड़का और लड़की ने दावा किया था कि वे सहमति से रिश्ते में थे। जस्टिस भारती डांगरे ने विशेष अदालत के दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया और आरोपी को बरी कर दिया और आरोपी को जेल से तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।
सहमति से संबंध की उम्र को शादी की उम्र से अलग किया जाए
हाईकोर्ट ने कहा कि सहमति से संबंध की उम्र को शादी की उम्र से अलग किया जाना चाहिए। कई देशों में अलग-अलग कानूनों के जरिए सहमति की उम्र बढ़ाई गई है। अधिकांश देशों ने सहमति की उम्र 14 से 16 वर्ष के बीच है।
जर्मनी, इटली, पुर्तगाल और हंगरी जैसे देशों में सेक्स के लिए सहमति देने में 14 साल की उम्र के बच्चों को सक्षम माना जाता है। लंदन और वेल्स में सहमति की उम्र 16 साल है और जापान में यह 13 साल है।