मालवण शिव प्रतिमा दुर्घटना मामले में जयदीप आप्टे को हाईकोर्ट से जमानत मिली

Update: 2025-01-11 14:07 GMT

Maharashtra महाराष्ट्र: मालवण में शिव प्रतिमा दुर्घटना मामले में गिरफ्तार मूर्तिकार जयदीप आप्टे को शुक्रवार को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। मामले की जांच पूरी हो जाने के कारण आप्टे को हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। साथ ही दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इसलिए इस मामले में हत्या के प्रयास की धारा नहीं लगाई जा सकती, ऐसा न्यायमूर्ति नितिन बोरकर की एकल पीठ ने कहा और आप्टे को जमानत दे दी।

इससे पहले आप्टे ने टेंडर की शर्तों के अनुसार प्रतिमा निर्माण के लिए जरूरी सामग्री के लिए 40 लाख
रुपए का लोन लिया
था। इसलिए याचिकाकर्ता ने दुर्घटना में प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का प्रस्ताव क्यों रखा, ऐसा आप्टे की ओर से दलील दे रहे वकील गणेश सोवानी ने पूछा। इसी तरह शिकायत में यह भी नहीं लिखा है कि प्रतिमा गिरने से कोई घायल हुआ है। इसलिए उन्होंने यह भी दावा किया कि इस मामले में हत्या के प्रयास की धारा नहीं लगाई जा सकती। दूसरी ओर, राज्य लोक निर्माण विभाग ने दुर्घटना की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई थी। इस समिति की गोपनीय रिपोर्ट सरकारी अभियोजकों ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश की। साथ ही रिपोर्ट का हवाला देकर आप्टे की याचिका खारिज की जाए। इस बीच, सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालय द्वारा आप्टे की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद, प्रतिमा निर्माण के सलाहकार डॉ. चेतन पाटिल ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
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