Maharashtra में सरपंच हत्या केस : पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ मकोका लगाया
Mumbai मुंबई: एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने शनिवार को कहा कि सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले में सभी आठ आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत कठोर कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार, यहां से करीब 380 किलोमीटर दूर बीड के मासाजोग के सरपंच देशमुख को 9 दिसंबर को अपहरण कर प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। वे वहां एक पवन चक्की परियोजना का संचालन कर रही एक ऊर्जा कंपनी पर जबरन वसूली की कोशिश को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने हत्या और जबरन वसूली का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद जांच महाराष्ट्र सीआईडी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) को सौंप दी गई।
हत्या के सिलसिले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी फरार है। बीड पुलिस अधिकारी ने कहा, "संगठित अपराध करने से संबंधित मकोका धारा 3(1) सुदर्शन घुले, प्रतीक घुले, सुधीर सांगले, कृष्ण अंधाले, विष्णु चाटे, सिद्धार्थ सोनावने, महेश केदार और जयराम चांगे के खिलाफ लगाई गई है। अंधाले फरार है।" इस धारा के तहत दोषी पाए जाने वालों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, अगर अपराध में हत्या शामिल हो। देशमुख की हत्या से जुड़े जबरन वसूली मामले के आरोपियों में एनसीपी मंत्री और परली विधायक धनंजय मुंडे का करीबी सहयोगी वाल्मिक कराड भी शामिल है।