अमानवीय! मॉल में फूड डिलीवरी बॉय ने कुत्ते से किया रेप, गिरफ्तार

Update: 2022-10-31 14:27 GMT
मुंबई: एक अमानवीय और जघन्य घटना में, 28 वर्षीय फूड डिलीवरी बॉय को मुंबई के एक मॉल के अंदर एक कुत्ते के साथ कथित तौर पर यौन संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
आरोपी आकाश को मुंबई पुलिस ने एक पशु कार्यकर्ता और एमजीओ बॉम्बे एनिमल राइट्स के सदस्य मीनू शेठ की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने आकाश को हीरा पन्ना मॉल के परिसर में कई दिनों तक कुत्ते के साथ रेप करते देखा और फिर एक दिन उसने इसका वीडियो बनाकर अलग-अलग लोगों को फॉरवर्ड किया, जो बॉम्बे एनिमल राइट्स के अध्यक्ष विजय मोहनानी के पास पहुंचा, जिन्होंने इसे मीनू शेठ के पास भेजा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को कहा।
बाद में, शेठ की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन अपराध) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आकाश को बांद्रा कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 31 अक्टूबर को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।
यहां यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और धारा 429 के तहत जानवरों के खिलाफ क्रूरता एक संज्ञेय अपराध है। इसके बावजूद, जैसा कि आकाश जैसे अमानवीय लोग जानवरों को यह भूलकर नुकसान पहुंचाते रहते हैं कि जानवरों को भी बिना दर्द के जीने का अधिकार है, जानवरों के खिलाफ क्रूरता को रोकने के लिए सख्त कानून और उनके प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
जानवरों की रक्षा करना न केवल पशु कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है, बल्कि मनुष्य के रूप में भी हम में से प्रत्येक को जानवरों सहित प्रत्येक जीवित प्राणी का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ दया का व्यवहार करना चाहिए। भले ही हम उनका कुछ भला न कर सकें, लेकिन हमें उनका अहित नहीं करना चाहिए। और, पुलिस को आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कुछ अनुकरणीय कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अन्य किसी भी रूप में जानवरों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत न करें।
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