Mumbai मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक गणपत गायकवाड़ और तीन सह-आरोपियों - उनके अंगरक्षक हर्षल केने, और समर्थकों कुणाल दिलीप पाटिल और नागेश दीपक बडेराव को फरवरी 2024 में उल्हासनगर के एक पुलिस स्टेशन के अंदर शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ और एक अन्य पार्टी कार्यकर्ता पर गोलीबारी के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अमित बोरकर ने पूर्व विधायक की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, "आवेदक के खिलाफ आरोपित अपराध, यदि अंततः साबित हो जाता है, तो न केवल जघन्य है, बल्कि कानून के शासन और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए पूर्ण अवहेलना का भी संकेत है।"