ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर, अन्य को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा यौन उत्पीड़न मामले में याचिका वापस लेने की अनुमति
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर और चार अन्य को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
2013 में, एक महिला ने अपने रिपोर्टिंग मैनेजर के व्यवहार के बारे में चिंता जताते हुए बैंक में वरिष्ठ अधिकारियों को एक ईमेल भेजा। वह 2004 से वाशी, नवी मुंबई में बैंक की शाखा में कार्यरत थीं।
2014 याचिका
कोचर और अन्य व्यक्तियों ने 2014 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले को रद्द करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के आरोप केवल आंशिक रूप से सही थे क्योंकि उसके ईमेल में उसके रिपोर्टिंग मैनेजर के खिलाफ किसी भी शिकायत का उल्लेख नहीं था। निचली अदालत में आपराधिक कार्यवाही चलती रही।
सोमवार को, कोचर के वकील ने एचसी को सूचित किया कि मुकदमा पूरी तरह रिपोर्टिंग प्रबंधक के खिलाफ चला था, और बाद में उन्हें अदालत ने बरी कर दिया था।
अधिवक्ता के अनुरोध के बाद, HC ने याचिका वापस लेने की अनुमति दी।