Maharashtra महाराष्ट्र: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में 79.78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ये संपत्तियां नवी मुंबई, मुंबई, सतारा, रायगढ़ और देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखंड) में स्थित हैं और इनमें फ्लैट, प्लॉट, होटल और कृषि भूमि शामिल हैं। ईडी ने फार्मा कंपनी शेरॉन बायो मेडिसिन लिमिटेड (एसबीएमएल) के खिलाफ 220 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में यह कार्रवाई की। ईडी ने सोमवार को कहा कि इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों की कुल राशि 96.20 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। ईडी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा मोहन प्रसाद काला, सविता सतीश गौड़ा, ललित शंभू मिश्रा और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
सीबीआई ने आरोपियों पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंकों को चूना लगाने का आरोप लगाया है। शेरॉन बायो मेडिसिन लिमिटेड ने कथित तौर पर बैंकों को करीब 220 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है। एसबीएमएल फार्मास्युटिकल सामग्री बनाती है। ईडी के मुताबिक, आरोपियों ने जाली दस्तावेजों और फर्जी समझौतों का इस्तेमाल करके बैंकों से कई तरह के लोन लिए। एसबीएमएल ने बैंकों की क्रेडिट सुविधाओं का दुरुपयोग किया और फंड का गबन किया। आरोप है कि इसका इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने में किया गया। इस मामले में ईडी ने बताया कि फर्जी बिक्री और खरीद करके टर्नओवर बढ़ाने के लिए कई फर्जी कंपनियों का नेटवर्क बनाया गया था। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कंपनी ने बैंकों से लोन लिया। लोन मिलने के बाद कई फर्जी कंपनियों के जरिए फंड डायवर्ट किया गया। ये कंपनियां एसबीएमएल के कर्मचारियों या प्रमुख व्यक्तियों के रिश्तेदारों के नाम पर बनाई गई थीं और इनका इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने में किया गया।