जिला कोषालय का निर्देश: सैलरी से पहले सभी कर्मचारियों के लिए e-KYC अनिवार्य
Maharashtra महाराष्ट्र: जिला कोषालय कार्यालय ने ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) के अंतर्गत कार्यरत सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत मई 2026 के वेतन के भुगतान से पहले e-KYC प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका भुगतान जून महीने में किया जाएगा।
यह निर्देश जिला कोषालय अधिकारी महेश बाबरस द्वारा एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया गया है। इसमें सभी विभागों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वेतन भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का तुरंत पालन किया जाए।
कोषालय कार्यालय के अनुसार, कर्मचारियों को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार नंबर उनके बैंक खाते से सही तरीके से लिंक हो। अधिकारियों ने बताया कि e-KYC प्रक्रिया का उद्देश्य सरकारी भुगतान प्रणाली को अधिक सुरक्षित और सुचारु बनाना है, ताकि वेतन और अन्य वित्तीय लेन-देन बिना किसी बाधा के पूरे किए जा सकें।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को e-KYC प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने बैंक खाते की सभी जानकारी ध्यानपूर्वक जांचनी होगी। यदि किसी प्रकार की पुरानी या गलत जानकारी दर्ज है, तो उसे तुरंत अपडेट किया जाना आवश्यक है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बैंक खाते और सरकारी रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का अंतर या त्रुटि होने पर तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे वेतन भुगतान में देरी संभव है।
इस कदम को सरकारी भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आधार-बैंक लिंकिंग और e-KYC प्रक्रिया से न केवल भुगतान व्यवस्था आसान होगी, बल्कि गलत भुगतान और तकनीकी त्रुटियों की संभावना भी कम होगी।
फिलहाल सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कर्मचारियों को समय पर सूचना दें और सुनिश्चित करें कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर e-KYC प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि वेतन वितरण में कोई बाधा न आए।